हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को ₹2100 महीना मिलेंगे:परिवार में 3 महिलाएं तो भी सभी को लाभ; सरकार ने उम्र-इनकम की शर्त लगाई
19 hours ago

हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। CM नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5 हजार करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। महिलाओं को SMS भेजकर आवेदन करने को कहा जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 6 से 7 दिन में इसके लिए गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। भाजपा 2024 में हुए चुनाव के बाद करीब 10वें महीने इस योजना को लॉन्च कर रही है। बता दें कि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश महिलाओं को 1500 रुपए महीने की घोषणा हुई थी लेकिन यह अभी ट्राइबल महिलाओं तक सीमित है। पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी 2022 के चुनाव में 1100 रुपए देने का वादा किया था लेकिन साढ़े 3 साल बीतने के बावजूद अभी तक यह स्कीम शुरू नहीं हुई। दिल्ली में भाजपा ने 2500 रुपए महिला सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसके लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन अभी यह मिलना शुरू नहीं हुआ है। कौन होंगे पात्र, क्या है नियम, पढ़ें योजना से जुड़े सवाल जवाब... 1. लाडो लक्ष्मी योजना और इसका बजट क्या है?
जवाब: सैनी सरकार ने इसे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 2. इस योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
जवाब: पात्र महिलाओं को ₹2100 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 3. क्या अविवाहित भी योजना की पात्र होंगी?
जवाब : 25 सितंबर तक 23 या उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित या विवाहित, दोनों तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। 4. कितनी उम्र तक महिलाएं योजना की पात्र रहेंगी?
जवाब : सीएम ने बताया, जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हों जाएगी। साथ ही जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसके बाद उनका नाम इस योजना से हट जाएगा। 5. क्या परिवार में एक से ज्यादा पात्रों को इसका लाभ मिलेगा?
जवाब : सैनी सरकार का कहना है कि पात्रता के आधार पर एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आईं तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। 6. मूल निवास की पात्रता क्या रखी गई है?
जवाब: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। 7. आय का क्राइटेरिया क्या रखा गया है?
जवाब : शुरुआत में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को रुपए दिए जाएंगे। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। 8. शुरुआत में कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा?
जवाब : सीएम सैनी ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनका चयन परिवार की इनकम के आधार पर होगा। 9. क्या पेंशन पाने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा?
जवाब : नहीं। सरकार का कहना है कि पहले से महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए 9 स्कीमें चलाई जा रही हैं। जिन्हें पहले से पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सीएम सैनी ने कहना है कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हिमोफिलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन महिला मरीजों को पहले से ही पेंशन मिल रही है, उन्हें भी इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 10. योजना के लिए कब और कैसे आवेदन करेंगे?
जवाब : सरकार का कहना है कि 6 या 7 दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे। योजना का एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं। पात्र महिला को SMS भेजा जाएगा कि ऐप पर आवेदन कर दें। 11. क्या पात्रता को लेकर आपत्ति की जा सकती है?
जवाब : हां, सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। 12. किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
जवाब : हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र। आधार कार्ड: ई-केवाईसी और DBT के लिए। बैंक खाता पासबुक: आधार से लिंक और DBT-सक्षम। आय प्रमाण पत्र: ₹1 लाख से कम आय का प्रमाण। निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (विवाहित महिलाओं के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर: आधार से लिंक, एसएमएस और ई-केवाईसी के लिए। सीएम सैनी की लाडो योजना पर 3 अहम बातें...
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