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    गुरुग्राम में BS4 कार को रजिस्टर करने से मना:रिटायर्ड कर्नल-ब्रिगेडियर कोर्ट पहुंचे, बोले- अधिकारियों ने फौजियों से धोखा किया, SDM को नोटिस

    3 hours ago

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    गुरुग्राम में BS4 स्टेज की कार का रजिस्ट्रेशन करने से मना किए जाने पर रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर और वरिष्ठ एडवोकेट ने कोर्ट का रुख किया है। कर्नल की शिकायत पर कोर्ट ने एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2025 को होगी। शिकायतकर्ता एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने बताया कि रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन ओबेरॉय के बेटे, जो कैप्टन हैं, ने गोवा से एक कार खरीदी थी। गुरुग्राम में इस कार का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन एसडीएम ने इसे मना कर दिया और कहा कि यहां केवल BS6 कारों का रजिस्ट्रेशन होता है। जब कर्नल ने आदेश की कॉपी मांगी, तो एसडीएम ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पत्र दिखाया। पांच साल पुरानी कार है उन्होंने बताया कि अधिकारी सरकार या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं दिखा पाएं। जबकि यह केवल पांच साल पुरानी कार थी और दिल्ली एनसीआर में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी कार चलाने पर रोक है। फौजियों के साथ धोखाधड़ी का आरोप एडवोकेट मुकेश ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के खिलाफ देश के फौजियों के साथ चोरी धोखाधड़ी करने, विश्वासघात, लोक कर्तव्य का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। कोर्ट में इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा संख्या COMI-474/2025 कराया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने लोक सेवक होकर भी नेवी के कैप्टेन एवं उनके पूर्व सेनाधिकारी पिता के साथ चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात किया है एवं उनको नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया हालांकि कोर्ट द्वारा फिलहाल संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही शिकायतकर्ताओं से कहा कि वे संबंधित अथॉरिटी से अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन महीने का समय दिया है।
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