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    हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले को सशर्त जमानत, कहा-मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं

    4 hours ago

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    हिमाचल हाईकोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पोस्ट करने मामले में आरोपी सुलेमान को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की निंदा किए बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे अलगाववादी भावनाएं या विध्वंसकारी गतिविधियां नहीं भड़कतीं। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा, सुलेमान पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या असंतोष पैदा किया गया हो। बता दें कि, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब पुलिस थाना में 27 मई को भारतीय न्याय संहिता (BMS) 2023 की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें सुलेमान पर आरोप लगा कि उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। भारत-पाक के बीच तनावपूर्ण संबंधों के समय राष्ट्रविरोधी माना गया पोस्ट भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के समय साझा इस पोस्ट को राष्ट्रविरोधी कृत्य माना गया। इसके बाद 8 जून को आरोपी ने खुद पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण किया। तब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर उसे फोरेंसिक जांच के लिए एसएफएसएल लेब जुन्गा भेजा। पांवटा साहिब में फल- सब्जी बेचता है सुलेमान आरोपी एक गरीब, अनपढ़ फल विक्रेता है जो शिकायतकर्ता की दुकान के बाहर फल बेचता है। आरोपी का दावा है कि उसका फेसबुक अकाउंट उसके बेटे ने बनाया था और शिकायतकर्ता के पास उसके मोबाइल फोन की पहुंच थी। सुलेमान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अब्दुलागढ़, जिला सहारनपुर का रहने वाला है। पुलिस की कार्रवाई और चार्जशीट पुलिस ने 6 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर की। ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आरोपी को ₹50 हजार रुपए के मुचलके और एक समान राशि के जमानतदार के साथ जमानत दे दी। इन शर्तों पर मिली जमानत?
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