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    यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज:चाइना में बिना किराया दिए साइकिल चलाई, कार में कपल की वीडियो बनाई

    2 months ago

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    पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। 9 जून को कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ अब ज्योति का चाइना टूर विवादों में आ गया है। चाइना के लोगों खासकर सोशल मीडिया ब्लॉगरों ने ज्योति को निशाने पर लिया है। ज्योति करीब 1 साल पहले चीन गई थी। इस दौरान ज्योति ने शंघाई शहर में घूमकर वीडियो शूट किए थे और अपने चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड किए थे। ज्योति ने खाने को बेस्वाद, लड़कियों की हाइट कम होने, वेटर को टिप देते और कार में कपल का वीडियो शूट किया। चीन के लोगों ने कार में कपल का वीडियो बनाने को प्राइवेसी का उल्लंघन बताकर आलोचना की। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा ने बिना शुल्क दिए सड़क किनारे साइकिल उठाकर ड्राइव की थी। इस पर चीन के लोगों ने बताया कि उन्हें गार्ड को अपनी तरफ से पैसे देने पड़े थे। हाई कास्ट वुमेन कहकर तंज कसा चीन में ज्योति जहां-जहां गई, लोगों ने उसका मजाक बनाया और इसे इंडिया की हाई कास्ट वुमेन कहकर उस पर तंज कसा। चीन के सोशल मीडिया अकाउंट 'पहले बहन की बात', हाय हाय घटना, चीन और विदेशी अवलोकन, जियो डॉक्यूमेंट्री सहित कई चैनलों पर ज्योति की आलोचना की गई। उन्होंने सरकार से ज्योति को चीन में बैन करने की मांग की है। पाकिस्तान में ज्योति को तारीफ मिली थी जहां एक ओर चीन में ज्योति की जमकर आलोचना हो रही है, तो वहीं पाकिस्तानी लोग ज्योति मल्होत्रा का समर्थन कर रहे हैं। ज्योति के साथ पॉडकास्ट बनाने वाले ISI एजेंट नासिर ढिल्लों ने ज्योति मल्होत्रा को बेकसूर बताया है और कहा कि ज्योति ने आकर पाकिस्तान की तारीफ की और सच दिखाने का प्रयास किया, इसलिए ज्योति को सरकार टारगेट कर रही है। ज्योति का वकील बोला-गलत धाराएं लगाई गईं ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट में दलीलें दीं। पूरी सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। ज्योति के वकील की दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला पेंडिंग रख दिया और शाम तक का समय मांगा। आज शाम को इस मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। ज्योति के वकील ने कहा कि ज्योति पर जो धाराएं लगाई गई हैं वह सही नहीं है। ज्योति के केस में ये धाराएं बनती ही नहीं हैं। वहीं सरकारी वकील ने ज्योति की जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि ये मामला संवदेनशील है और केस की जांच की जा रही है। ज्योति के वकील ने इन 5 बिंदुओं को कोर्ट में रखा 1. जब ज्योति पाकिस्तान गई तब BNS लागू नहीं थी: ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी और उस समय भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू नहीं थी जबकि देश में भारतीय दंड संहिता लागू थी। इस FIR में BNS की धारा 152 लगाई गई है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ऐसे में राजद्रोह व देशद्रोह का केस ज्योति मल्होत्रा पर नहीं बनता। 2. FIR में लगाई गई कोई धारा इस मामले में बनती ही नहीं: पुलिस ने FIR में ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट की धारा 3 व 5 भी लगाई है और दूसरी तरफ हिसार पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया था कि ज्योति मल्होत्रा के पास किसी भी प्रकार की सैन्य,रणनीति व संवेदनशील जानकारी होने के तथ्य नहीं मिले हैं। ऐसे में FIR में लगाई गई सभी धाराएं इस मामले में बनती नहीं हैं। 3. सह आरोपी को छोड़ा तो ज्योति को क्यों नहीं: इस मामले में सह आरोपी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरकीरत सिंह को पुलिस ने जांच में शामिल कर दो मोबाइल फोन बरामद करके छोड़ दिया, ऐसे में ज्योति मल्होत्रा को इतनी कस्टडी में रखने का भी कोई तुक नहीं है। 4. केस में ज्योति को ही गवाह बना दिया: मौजूदा FIR ज्योति मल्होत्रा से 15 मई 2025 को की गई पूछताछ के आधार पर दर्ज की गई है। इसमें पूरी कहानी ज्योति के हवाले से लिखी गई है कि उसने जासूसी की है जो असंभव है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के खिलाफ है जिसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाह नहीं बना सकती। 5. पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई: कोर्ट फाइल में अब तक जो कागजात हैं उनमें पुलिस ने ऐसे कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं, जो ज्योति मल्होत्रा पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित कर पाए। 17 मई को हिसार से पकड़ी थी ज्योति हिसार पुलिस ने ज्योति के खिलाफ 16 मई को केस दर्ज किया था। 17 मई को उसे हिसार से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया। बाद में 4 दिन की रिमांड हासिल किया। इसके बाद कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोमवार (9 जून) को ज्योति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इसमें कोर्ट ने ज्योति की 23 जून तक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। इस तरह ज्योति तक पहुंची थी केंद्रीय एजेंसियां ----------- ज्योति से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें.... ज्योति और पंजाबी यूट्यूबर के हक में आया ISI एजेंट: नासिर बोला-दोनों बेकसूर, इनसे नहीं मिला; BJP नेता सिरसा के साथ भी हैं मेरे फोटो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार रोपड़ (पंजाब) के यूट्यूबर जसबीर सिंह के पक्ष में पाकिस्तान का यूट्यूबर नासिर ढिल्लों आया है। उसने दावा किया है कि जसबीर सिंह बेकसूर है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि वह ज्योति मल्होत्रा से कभी नहीं मिला। पढ़ें पूरी खबर...
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