गुरुग्राम में BJP नेता की हत्या में 5 को उम्रकैद:1-1 लाख जुर्माना; लव मैरिज से नाराज पत्नी के भाई ने सरे बाजार गोलियां मारी थीं
23 hours ago

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भाजपा नेता एवं सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुखी हत्याकांड में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्या के मामले में सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर धनंजय कुमार ने सरकार की तरफ से कड़ी पैरवी की और गवाहों व सबूतों के आधार पर सजा दिलवाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने बुधवार को सभी 5 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट की तरफ से जेल प्रशासन को इस संबंध में सूचित कर दिया है। बता दें कि सुखबीर खटाना की लव मैरिज से नाराज उनके साले (पत्नी का भाई) चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 सितंबर 2022 को गुरुग्राम के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम के बाहर खटाना की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री के नजदीकी थे खटाना
सुखबीर खटाना तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे और रिठोज से वह जिला परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे थे। आरोपी चमन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2008 में सुखबीर ने उसकी बहन पुष्पा से लव मैरिज कर ली थी, जिस कारण सुखबीर से रंजिश रखता था। सुखबीर को मारने की रंजिश के तहत ही वह साल 2010-11 के दौरान कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला के संपर्क में आया। बहन से लव मैरिज करने पर हुई थी हत्या
चमन ने बताया कि इसके बाद से वह पपला के गैंग के लिए काम करने लगा था। उसने पपला के विरोधी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को मारने की साजिश वर्ष 2015 के दौरान रची थी। इसके बाद पपला राजस्थान के बहरोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। थाने पर गोलीबारी कर पुलिस की गिरफ्त से पपला को छुड़ाने वालों में चमन भी शामिल था। 10 से अधिक बार रेकी कराई
पुलिस के मुताबिक, आरोपी चमन ने सुखबीर खटाना की 10 से अधिक बार रेकी कराई थी। इसके बाद 1 सितंबर 2022 की दोपहर गांव रिठोज के रहने वाले 47 वर्षीय सुखबीर खटाना को सदर बाजार के नजदीक गुरुद्वारा रोड पर रेमंड्स के शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी पैदल ही सिविल लाइन इलाके की तरफ भाग गए। उन्होंने खटाना पर एक दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया
कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई है। उनमें मुख्य आरोपी खटाना की पत्नी का भाई चमन उर्फ पवन है। वह बादशाहपुर का रहने वाला है। उसके अलावा, गांव कादरपुर के अंकुल, लक्ष्मण गढ़ (अलवर) के राहुल, धानियावास (रेवाड़ी) के निवासी दीपक उर्फ दीपू और गाजियाबाद (UP) के निवासी अनुज को दोषी ठहराया है। चमन पर पहले से कई केस
खटाना की हत्या के मुख्य आरोपी चमन के खिलाफ पहले से कई केस हैं। वर्ष 2011 में बादशाहपुर थाने में लड़ाई-झगड़े का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2015 में महेंद्रगढ़ जिले में हत्या का मुकदमा हुआ। वर्ष 2016 में सोहना थाने में उस पर अवैध हथियार रखने का के दर्ज हुआ। साल 2019 में उसने गैंगस्टर सुरेंद्र को मारने की साजिश रची। इसका भी केस चमन के खिलाफ बना। इसके बाद वर्ष 2022 में सिविल लाइन थाने में हत्या का मुकदमा हुआ।
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