Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles
    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    रेवाड़ी कोर्ट में गुरुग्राम की लेडी टीचर की जमानत खारिज:कहा- अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखा; किसिंग सहमति भी नकारी; स्टूडेंट से संबंध बनाए थे

    1 day ago

    3

    0

    हरियाणा में गुरुग्राम के नामी स्कूल की लेडी टीचर की जमानत याचिका रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी। टीचर पर रेवाड़ी के 12वीं के छात्र का यौन शोषण करने का आरोप है। उसे 21 जून 2025 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। तब से लेडी टीचर जेल में है। यह फैसला 6 अगस्त को हुआ लेकिन फैसले की कॉपी अब सामने आई है। इसमें टीचर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की- टीचर ने अपनी उम्र और टीचर-स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते का ध्यान नहीं रखा। इसे जमानत नहीं मिल सकती। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि किसिंग सीन में दोनों की सहमति दिखती है। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट नाबालिग है, इसलिए ये दलील यहीं खत्म हो जाती है। वहीं, टीचर के वकील ने कोर्ट में कहा कि महिला अब यौन शोषण के पीड़ित स्टूडेंट से 50 किलोमीटर दूर रहेगी, क्योंकि अब उसका परिवार रेवाड़ी से चरखी दादरी शिफ्ट हो गया है। लेडी टीचर के वकील ने कोर्ट में ये 3 दलीलें दीं... याचिका खारिज करते समय कोर्ट की टिप्पणी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज लोकेश गुप्ता ने लेडी टीचर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्टूडेंट ने FIR दर्ज करवाने में देरी इसलिए की, क्योंकि वह अपनी टीचर के प्रभाव में था। टीचर ने अपनी उम्र और टीचर-स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते का ध्यान नहीं रखा। जज ने कहा- दोनों की सहमति का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पीड़ित छात्र नाबालिग था। चूंकि, पीड़ित और उसके भाई को पॉक्सो मामले में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में कोर्ट जमानत याचिका को खारिज करती है। अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी इससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए लेडी टीचर ने पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट व उसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन दोनों ही जगह से याचिका खारिज हुईं। इसके बाद पुलिस ने उसे 21 जून को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। अब सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें पूरा मामला...
    Click here to Read more
    Prev Article
    भास्कर अपडेट्स:चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया
    Next Article
    Record! NZ seal biggest Test victory; Zimbabwe suffer worst-ever defeat

    Related Politics Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment