आवारा कुत्ते मामला- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित:सॉलिसिटर जनरल बोले- नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते
10 hours ago

आवारा कुत्तों से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। इस केस की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। आवारा कुत्तों के चलते बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते। ये मेरा रुख है, सरकार का नहीं। कोई हल निकालना होगा। दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश पहले दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। बुधवार को जस्टिस गवई ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (इंडिया) एनजीओ की याचिका पर कहा था कि वह खुद इस मामले पर गौर करेंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के अपडेट्स पढ़ने के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए....
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