सावरकर मानहानि केस-राहुल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस:पुणे कोर्ट में कल कांग्रेस नेता के वकील ने पिटीशन दी थी
2 hours ago

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुणे की स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका को गुरुवार को उनके वकील मिलिंद पवार ने वापस ले ली है। पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट सावरकर मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई कर रही है। पवार ने कहा कि आज सुबह स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है। कोर्ट ने बुधवार को याचिका को रिकॉर्ड पर लिया था। हालांकि, आज अदालत ने मुझे उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। दरअसल, राहुल के वकील पवार ने बुधवार को कोर्ट में राहुल की जान को खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की थी। पवार ने कोर्ट में लिखित सूचना देकर कहा था कि “वोट चोरी” का मामला उजागर करने के बाद राहुल गांधी को खतरा बढ़ गया है। हालांकि, मीडिया में खबर आने के बाद में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि यह याचिका राहुल की सहमति के बिना दाखिल की गई है। श्रीनेत ने X पर जानकारी शेयर की थी। याचिका में कहा था- राहुल को भाजपा नेताओं ने धमकी दी पवार ने अपनी याचिका में कहा था कि भाजपा नेता आरएन बिट्टू ने गांधी को "आतंकवादी" कहा। साथ ही एक अन्य BJP नेता तरविंदर मारवाह ने भी खुली धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी को 'अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा उनका भी अपनी दादी जैसा हश्र हो सकता है।' इसके अलावा, पवार ने इस मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी के सावरकर और (नाथूराम) गोडसे परिवारों से संबंध और उनके प्रभाव का दुरुपयोग करने के तरीके पर प्रकाश डाला था। हालांकि, बुधवार को याचिका के दाखिल होने और मीडिया द्वारा इसकी रिपोर्ट किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर पवार ने एक नोट जारी कर कहा कि उन्होंने इस याचिका को दाखिल करने से पहले गांधी से सलाह नहीं ली थी। लंदन में कहा था- सावरकर ने मुस्लिम को पीटा था मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच से छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इससे खुशी हुई थी। इस भाषण का हवाला देते हुए सत्यकी सावरकर ने गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। इसी मामले में 3 जुलाई को पुणे के MP/MLA कोर्ट ने सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से वह पुस्तक दिखाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। जस्टिस अमोल शिंदे ने कहा था कि कांग्रेस नेता को पुस्तक पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। पुणे कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप है कि राहुल गांधी के बयान से हिंदू समुदाय का अपमान हुआ है। राहुल ने कहा था कि सच्चा हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, नफरत नहीं फैलाता। BJP नफरत और हिंसा फैलाती है। पहले भी सावरकर पर विवादित बयान दिए थे महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर, 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि यह चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी। साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। गांधी-नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। राहुल ने कहा था, 'गांधी, नेहरू और पटेल कई साल जेल में रहे और कोई चिट्ठी नहीं साइन की। सावरकर जी ने इस कागज पर साइन किया, उसका कारण डर था। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी, पटेल को धोखा दिया था। उन लोगों से भी कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें।' सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 26 अप्रैल को राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप-शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पूरी खबर पढ़ें.. 2023 में राहुल के खिलाफ एडवोकेट ने शिकायत दर्ज कराई 14 जून, 2023 को लखनऊ के रहने वाले एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने एडिशनल CJM की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में पांडे ने आरोप लगाया कि राहुल ने अकोला में वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशनभोगी’ कहा था। उन्होंने दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पत्रकारों के बीच पहले से तैयार प्रेस नोट भी बांटे गए थे। पांडे ने राहुल गांधी पर समाज में नफरत और अशांति फैलाने के इरादे से यह बयान देने का आरोप लगाया था। --------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... गांधी की हत्या के बाद जब सावरकर पर हमलावर थी भीड़, लाठी लेकर डटी रही थीं पत्नी यमुनाबाई वीर सावरकर जब अंडमान की सेलुलर जेल में थे, तब यमुनाबाई ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। यमुनाबाई का साहस तब देखने को मिला, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद भीड़ ने सावरकर को मारने के लिए उनके घर को घेर लिया। यमुनाबाई खुद लाठी लेकर भीड़ के सामने खड़ी हो गईं। सावरकर गांधी की हत्या में आरोपी थे जिन्हें बाद में आरोप मुक्त कर दिया गया। पूरी खबर पढ़ें
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