Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles
    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    केजरीवाल-सिसोदिया की ED का केस रद्द करने की मांग:शराब घोटाले से जुड़ा मामला, 12 नवंबर तक सुनवाई टली

    3 days ago

    2

    0

    दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कुछ दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल ​दी। हाईकोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया ने इस दलील के साथ ED केस को रद्द करने की मांग की थी कि इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मंजूरी ली गई थी और इसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने एसवी राजू की दलील का खंडन करते हुए कहा, यह इस अदालत के समक्ष नहीं है। ED ने मंजूरी लिए बिना डिटेल जवाब दाखिल किया। उन्होंने याचिका में ED के जवाब को पढ़ा। उन्होंने कहा, ED ने पहले कहा था कि CBI की मंजूरी में ED की कार्यवाही भी शामिल है। दो साल बाद उन्होंने 14 फरवरी 2025 को नई अनुमति को रिकॉर्ड पर रखा। उससे उनका मूल आधार नहीं हटा। कोर्ट ने कहा कि ED ने दिल्ली के LG से मंजूरी ली है। चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी, 5 पॉइंट में पूरा मामला
    Click here to Read more
    Prev Article
    बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा में डूबे:UP के फर्रुखाबाद में नाव से पहुंची बारात; 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा
    Next Article
    लुधियाना की महिला AAP विधायक का एक्सीडेंट:अमेरिका से आईं, दिल्ली से लौटते हुए इनोवा डिवाइडर से टकराई; हरियाणा से रेफर की गईं

    Related Politics Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment