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    महाराष्ट्र-तेलंगाना में 15-अगस्त पर मीट दुकानें बंद रखने का फैसला:ओवैसी बोले- स्वतंत्रता दिवस से नॉनवेज का क्या रिश्ता, आदित्य ठाकरे ने कहा- ये हमारी चॉइस है

    4 hours ago

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    महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी 15 अगस्त पर मीट की दुकानों और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कई नेताओं ने इस प्रतिबंध को लोगों की खानपान की आजादी पर रोक लगाना वाला बताया है। नेताओं का कहना है कि देश आजादी का जश्न मना रहा है और उसी दिन ही उनकी आजादी का हनन हो रहा है। इस आदेश पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की है। उन्होंने तेलंगाना नगर निगम के इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि गोश्त खाने से 15 अगस्त का क्या लेना-देना है महाराष्ट्र में भी इस फैसले का हो रहा विरोध गौतलब है कि महाराष्ट्र के कई नगर निगम के जरिए भी 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन मांस की दुकान खोलनें और गोश्त बेचने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में भी विरोध हो रहा है। शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी अपनी सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। आदित्य ठाकरे ने कहा- ये हमारी चॉइस है आदित्य ठाकरे ने मांस बिक्री बंदी के फैसले पर कहा- ये हमारी चॉइस है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या खाएं और क्या नहीं। कल्याण-डोंबिवली महापालिका कमिश्नर को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। नागरिकों पर शाकाहार थोपने के बजाय, खस्ताहाल सड़कों और बदहाल नागरिक सेवाओं को सुधारने पर ध्यान दें। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा- ऐसी रोक लगाना ठीक नहीं मैंने टीवी पर खबर देखी, श्रद्धा का प्रश्न होता है तो इस तरह बंदी लगाई जाती है। आषाढ़ी एकादशी, महावीर जयंती जैसे अवसरों पर यह निर्णय लिया जाता है। अगर हम कोकण में जाएं तो वहां हर सब्जी में सूखा मछली (सुकट) डाला जाता है। इसलिए ऐसी रोक लगाना ठीक नहीं है। अगर भावनात्मक मुद्दा हो तो उस समय के लिए बंदी लगाई जाए तो लोग समझ सकते हैं। लेकिन, 15 अगस्त को महाराष्ट्र में बंदी लगाना उचित नहीं है। मैं इस बारे में जानकारी लूंगा। आदेश के बाद ओवैसी ने X पर लिखा- ओल्ड हैदराबाद सिटी की नगर निगम ने भी कई अन्य नगर निगमों की तरह ही 15 अगस्त को गोश्त की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर गोश्त की दुकान बंद कराना असंवैधानिक है। उन्होंने सवाल किया कि गोश्त खाने और स्वतंत्रता दिवस में क्या रिश्ता है? जबकि तेलंगाना में 99 प्रतिशत लोग गोश्त खाते हैं। ओवैसी ने इस फैसले को लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला फैसला बताया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब तेलंगाना में यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) से स्वतंत्रता दिवस पर गोमांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के उसके आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। तेलंगाना सरकार के इस आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका में कहा गया है कि यह आदेश मनमाना है और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(जी) (किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट के जस्टिस विजयसेन रेड्डी आज इस मामले में आगे की सुनवाई करेंगे।
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