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    राहुल गांधी की नागरिकता केस में UK से आई रिपोर्ट:पासपोर्ट की कॉपी-सिटिजन डिटेल भारत सरकार को भेजी गई, अब लखनऊ HC में सुनवाई

    5 hours ago

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    रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता केस में ब्रिटेन से रिपोर्ट भारत आ गई है। इसमें पासपोर्ट की कॉपी, सिटिजन डिटेल समेत अन्य जानकारी शामिल है। यह जानकारी याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दी। इस मामले में अगले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है। उसी दौरान इन दस्तावेजों को भी बेंच के सामने रखा जाएगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार को लेटर लिखकर जानकारी मांगी थी। ब्रिटेन सरकार ने जुलाई में पुष्टि की थी कि संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास के जरिए भारत सरकार को भेज दी गई। क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला? 1 जुलाई, 2024 को कर्नाटक के वकील और भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की नागरिकता रद्द करने की मांग की है। 19 दिसंबर, 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। इसके बाद 24 मार्च को सुनवाई हुई थी। जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। 21 अप्रैल को फिर से मामले में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था- राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं, इस पर 10 दिन में जवाब दें। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं होगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए। सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था- 'हम यह याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है। 'याचिका में कहा गया था, 'कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे।' याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-06 के सालाना ब्योरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। राहुल के खिलाफ यूपी में 3 मामले ------------------------ ये खबर भी पढ़िए... राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश:लखनऊ हाईकोर्ट में वीडियो-विदेशी दस्तावेज जमा कराए, रिव्यू पिटीशन दाखिल राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आया। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेज पेश किए गए हैं। (पूरी खबर पढ़िए)
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