SI भर्ती मामले में सरकार ने नहीं लिया अंतिम फैसला:हाईकोर्ट से कहा- CM व्यस्त थे, और समय चाहिए; 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
2 months ago

राजस्थान में SI भर्ती 2021 के मामले में सरकार अभी तक अंतिम फैसला नहीं ले सकी है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया और कोर्ट से अंतिम फैसले के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को अंतिम फैसले के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया- कोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद 24-25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री को भी मौजूद रहना था। ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पर विचार-विमर्श नहीं हो सका और अंतिम फैसला नहीं हो सका। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील हरेन्द्र नील ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा- सरकार भर्ती पर कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती, इसलिए इस तरह से समय निकाला जा रहा है। सीएम के स्तर से निर्णय होगा, इसलिए समय दिया जाए
सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कहा- हम भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं। जब मुझसे ओपिनियन ली गई थी तो मुझे बताया गया था की भर्ती में 400 से 500 लोग लिप्त हैं। एसओजी अभी तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा- सीएम के स्तर पर निर्णय होना है। ऐसे में समय दिया जाए। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चार-चार एजेंसियां भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं। फिर भी सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा था- परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं
पिछली सुनवाई पर भी सरकार ने अंतिम फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा था। उस समय जस्टिस समीर जैन की अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उस समय सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश करके बताया था कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब-कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं, कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। पिछली बार कोर्ट में कहा गया था कि सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है, इसमें जो भी फैसला होगा। कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। अब तक हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ...
- RPSC ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती निकाली थी।
- भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों चलते सरकार ने जांच SOG को दी।
-एसओजी ने ट्रेनी SI सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं।
- याचिकाकर्ताओं के वकील हरेन्द्र नील ने बताया- जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे।
- हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी 2025 को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक आज भी जारी है। ------- यह खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट की चेतावनी-SI भर्ती पर 26 मई तक फैसला करें:नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं; सरकार ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के कारण हुई देरी एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा- यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। (पढ़ें पूरी खबर)
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