Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles
    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    कोलकाता गैंगरेप- CCTV फुटेज से पुष्टि हुई:आरोपी छात्रा से जबर्दस्ती करते दिख रहे; 5 मेंबर्स की SIT गठित, 4 आरोपी गिरफ्तार

    1 month ago

    8

    0

    कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में CCTV फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। कॉलेज के CCTV में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज हैं। एक जांच अधिकारी ने बताया कि CCTV में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबर्दस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। वहीं, जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था, शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक कुल चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा मामले में पांच सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी SIT को लीड कर रहे हैं। घटना 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा (31) है। घटना में जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20) भी शामिल हैं। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़ित से रेप की पुष्टि हुई पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में शनिवार को रेप की पुष्टि हुई। मेडिकल जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (CNMC) में की गई थी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने 26 जून को दो आरोपियों और शुक्रवार सुबह तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने तीनों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी (55) को भी शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने घटना को लेकर विवादित बयान दिया। बनर्जी ने कहा- अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है। TMC ने कल्याण बनर्जी के बयान को निजी बताया घटना पर सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान से तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने खुद को अलग कर लिया है। बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था- अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है। पार्टी ने X पोस्ट में लिखा, 'सांसद कल्याण बनर्जी के बयान उनके निजी हैं। ये पार्टी स्टैंड नहीं है। पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस रखती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करती है।' मुख्य आरोपी एक तो मामला गैंगरेप का क्यों... मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, बलात्कार करने में मदद करने वाले सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में दो अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की। इस वजह से यह सामूहिक बलात्कार का मामला है। भाजपा का आरोप- एक आरोपी तृणमूल से जुड़ा हुआ भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक बंगाली न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, 'हैरान कर देने वाली घटना! एक महिला लॉ छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में गैंगरेप हुआ। आरोपियों में एक पूर्व छात्र और दो कॉलेज स्टाफ शामिल हैं। मामले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा एक व्यक्ति भी शामिल है।' उधर, TMC स्टूडेंट विंग के प्रमुख तृणकुर भट्टाचार्य ने कहा- हमने कभी नहीं कहा कि मनोजीत मिश्रा TMC की स्टूडेंट विंग से नहीं जुड़ा था। वो जूनियर मेंबर था। कॉलेज में TMC के छात्र विंग की एक्टिव यूनिट नहीं है। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा- पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक (बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा) पारित किया गया था। यह अब तक कानून नहीं बन सका क्योंकि भाजपा ने इसे रोक दिया। एक महिला का शरीर आपकी राजनीति के लिए युद्ध का मैदान नहीं है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोलकाता में 10 महीने में दूसरी घटना... 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल में डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था ----------------------------------------------------- रेप-मर्डर केस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। सियालदह कोर्ट ने 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया। पूरी खबर पढ़ें...
    Click here to Read more
    Prev Article
    मन की बात का 123वां एपिसोड:PM बोले- इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया; योग की भव्यता बढ़ती जा रही
    Next Article
    भरतपुर में 10 लोग टनों-मिट्‌टी में दबे, 4 की मौत:पाइपलाइन खुदाई की साइट में हादसा, सभी ग्रामीण यूपी के रहने वाले

    Related Politics Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment